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एन.आर.आई.डी.ए. (अवकाश) उपनियमों, 2020

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(*16 फरवरी, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में 25वीं आम सभा द्वारा अनुमोदित )

शीर्षक और प्रारंभ

ये उपनियम राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (अवकाश) उपनियम, 2020 के रूप में संदर्भित किए जाएंगे।

कार्यक्षेत्र (दायरा)

ये उप-नियम राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों पर लागू होंगे (इसके बाद जो क्रमशः 'कर्मचारी' और 'एजेंसी' के रूप में संदर्भित)। वेकेशन विभागों से प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों पर भी ये उपनियम उतनी अवधि के लिए लागू होंगे जितने वे राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी में हैं।

अवकाश स्वीकृत करने की सामान्य शर्तें

क) अवकाश का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जाएगा न ही स्वीकृत किया जाएगा। अवकाश पर गए व्यक्ति को, कार्य की अनिवार्यता के कारण ड्यूटी पर वापस बुलाने का एजेंसी को अधिकार है।

ख) सार्वजनिक हित में अवकाश, अस्वीकृत, घटाया या रद्द किया जा सकता है।

ग) आवेदित और स्वीकृत अवकाश के प्रकार में तभी परिवर्तन किया जा सकता है जब कर्मचारी द्वारा ऐसा परिवर्तन करने के लिए लिखित में अनुरोध किया जाता है।

घ) चूंकि, एनआरआईडीए के कार्य के सिलसिले में अधिकारी सीमित अवधि के लिए ही प्रतिनियुक्ति पर लिए जाते हैं, अत: एक वर्ष में मातृत्व अवकाश के अलावा अन्य अवकाश 45 दिनों से अधिक के लिए स्वीकृत नहीं किए जा सकते हैं।

च) अवकाश की औपचारिक स्वीकृति हमेशा पहले ही प्राप्त कर लेनी चहिए जब तक कि पूर्णरूपेण अप्रत्याशित अनिवार्यताओं के द्वारा रोक न दिया जाए।

आकस्मिक अवकाश

क) एनआरआईडीए का कर्मचारी एक विशेष कैलेंडर वर्ष में 8 दिनों के आकस्मिक अवकाश और केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष यथा अधिसूचित ऐसी अवकाश सूची में से 2 प्रतिबंधित अवकाश के लिए हकदार होगा।होगी

ख) एक समय में 5 दिनों से अधिक का आकस्मिक अवकाश नहीं लिया जा सकता है।

ग) आकस्मिक अवकाश आधे दिन के लिए भी लिया जा सकता है।

घ) आकस्मिक अवकाश किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है।

च) दौरे के दौरान भी आकस्मिक अवकाश लिया जा सकता है; लेकिन इस प्रकार लिए गए

की अवकाश की अवधि के लिए कोई दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

छ) आकस्मिक अवकाश के दौरान अवकाश यात्रा रियायत ली जा सकती है।

ज) वर्ष के मध्य में कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारी, कार्यालय प्रमुख के विवेक पर आनुपातिक आधार पर या पूर्ण अवधि के लिए आकस्मिक अवकाश ले सकते हैं।

अर्जित अवकाश

क) प्रत्येक कर्मचारी के अवकाश खाते में प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के जनवरी और जुलाई के पहले

दिन अर्जित अवकाश, 15 दिन की दो किस्तों में, अग्रिम रूप में,  जमा किया जाएगा। इस प्रकार अर्जित अवकाश प्रत्येक छमाही के अंत में 30 जून और 31 दिसंबर को कर्मचारी के अवकाश खाते में जोड़ दिया जाएगा। अर्जित अवकाश के लिए पात्रता पूर्ण की गई सेवा के आधार पर प्रति माह 2-1/2 दिनों की होगी, कर्मचारी जब एनआरआईडीए में शामिल होता /होती है, उस कैलेंडर वर्ष में उसे आधे वर्ष सेवा करनी है।

ख) जब एक कर्मचारी असाधारण अवकाश लेता/लेती है और/या छमाही में अनुपस्थिति की कुछ अवधि को छूट दिवस के रूप में माना गया है, तो अगले छमाही के प्रारंभ में इस तरह के अवकाश और/या छूट दिवस का 1/10 से कम करके, जो 15 दिन से अधिक नहीं होगा, उसके अवकाश खाते में जमा किया जाएगा। जब अर्जित अवकाश का क्रेडिट दिया जाए तो, एक दिन के अंशों को निकटतम दिन में पूर्णांकित माना जाएगा।

ग) ज्वाइनिंग टाइम न लिए जाने पर इस अवधि को अर्जित अवकाश के साथ खाते में जमा करने की अनुमति होगी, बशर्ते कि अधिकतम छुट्टियां केवल 300 दिनों तक ही उपार्जित की जा सकती हैं।

घ) पिछले छमाही की समाप्ति पर किसी कर्मचारी के खाते में जमा अवकाश को आगामी छमाही के लिए इस शर्त के अध्यधीन आगे ले जाया जाएगा कि इस प्रकार अग्रेषित अवकाश और आगामी छमाही के लिए जमा किए गए अवकाश 300 दिनों की ऊपरी सीमा से अधिक न हो।  

च) हालांकि उपरोक्त प्रावधान इस शर्त के अधीन है कि यदि दिसंबर या जून के अंतिम दिन कर्मचारी के अर्जित अवकाश खाते में अर्जित अवकाश 300 या उससे कम हैं, लेकिन 285 दिनों से अधिक है, तो जनवरी या जुलाई के पहले दिन अवकाश खाते में अग्रिम रूप में जमा किए जाने वाले 15 दिनों के अर्जित अवकाश को खाते में जमा करने के बजाय इसे अलग  रखा जाएगा और कर्मचारी द्वारा छमाही के दौरान लिए गए अर्जित अवकाशों को इनमें से पहले समायोजित किया जाएगा और यदि कुछ अवकाश शेष हों तो, छमाही की समाप्ति पर उन्हें अवकाश खाते में जमा किया जाएगा, बशर्ते कि खाते में जमा किए जाने वाले ऐसे अर्जित अवकाश के शेष और खाते में पहले से जमा अवकाश को मिलाकर 300 दिनों की अधिकतम सीमा से अधिक न हो।

छ) सामान्यत: एनआरआईडीए में किसी भी कर्मचारी को एक बार में अधिकतम 45 दिनों के अर्जित अवकाश लेने की अनुमति होगी। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, महानिदेशक, एनआरआईडीए इस सीमा से अधिक की अवधि के लिए अवकाश स्वीकृत कर सकते हैं।

ज)जिस छमाही में कर्मचारी सेवानिवृत्त होने वाला/वाली है या अपने मूल संवर्ग में वापस जाने वाला/वालीहै, उसके लिए सेवानिवृत्ति या प्रत्यावर्तन की तारीख तक पूर्ण किए गए प्रत्येक कैलेंडर माह के लिए केवल 2-1/2 दिनों के हिसाब से अवकाश दिया जाएगा। अवकाश जमा करते समय, एक दिन के अंश को निकटतम दिन में पूर्णांकित माना जाएगा।

अर्ध-वेतन अवकाश

क) एनआरआईडीए के प्रत्येक कर्मचारी के अर्ध-वेतन अवकाश खाते में प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के जनवरी और जुलाई के पहले दिन दस-दस दिनों की दो किस्तों में अग्रिम रूप से अर्ध-  वेतन अवकाश जमा किया जाएगा।

ख) अर्ध-वेतन अवकाश चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर या आवश्यक निजी कार्यों  में भाग लेने के लिए दिया जा सकता है।

ग) कर्मचारी जिस छमाही में प्रतिनियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करता/करती है, उसके खाते में सेवा के पूरे किए गए प्रत्येक कैलेंडर माह, जिसमें संभवत: वह उस छमाही में सेवा करेगा/करेगी, के लिए,  5/3 दिन प्रति कैलेंडर माह के हिसाब से अर्ध-वेतन अवकाश जमा होगा। इसी प्रकार, सेवानिवृत्ति/मृत्यु या प्रत्यावर्तन की तिथि तक पूरे किए गए माह के लिए 5/3 दिन प्रति माह के हिसाब से अवकाश जमा किया जाएगा।

परिवर्तित अवकाश

क) परिवर्तित अवकाश केवल चिकित्सा आधार पर दिया जाएगा।

ख) खाते में अर्जित अवकाश उपलब्ध और देय होने पर ही कर्मचारी के अनुरोध पर परिवर्तित अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। परिवर्तित अवकाश, आकस्मिक अवकाश को छोड़कर किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ या किसी अन्य प्रकार के अवकाश के क्रम में स्वीकृत किया जा सकता है। 

ग) एक कर्मचारी अपने आवेदन के साथ निर्धारित प्रपत्र में अपने प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक द्वारा जारी चिकित्सा/फिटनेस प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा। चिकित्सा प्रमाण-पत्रों में जहां तक ​​संभव हो, बीमारी की प्रकृति और बीमारी की संभावित अवधि को स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए।

घ) यदि अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि इसकी (अवकाश अवधि) समाप्ति पर कर्मचारी के ड्यूटी पर लौटने की प्रबल संभावना है तो, चिकित्सा प्रमाण-  पत्र के आधार पर कर्मचारी को देय अर्धवेतन अवकाश की आधी राशि परिवर्तित अवकाश के रूप में दी जा सकती है। 

) स्वीकृत किए गए परिवर्तित अवकाश का दो गुना अवकाश, कर्मचारी के अर्ध वेतन खाते के अवकाश में से डेबिट किया जाएगा।

छ) मातृत्व अवकाश या बाल गोद लेने के अवकाश की निरंतरता में चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना अधिकतम 60 दिनों तक के परिवर्तित अवकाश की अनुमति दी जा सकती है।

ज) एक प्रकार के अवकाश का दूसरे में रूपान्तरण, कर्मचारी को अंतिम रूप से दिये गये अवकाश के आधार पर अवकाश वेतन के समायोजन के अधीन होगा, अर्थात उसे भुगतान की गई अधिक राशि को वसूल किया जाएगा या उसकी बकाया राशि को उसे भुगतान किया जाएगा।

असाधारण अवकाश

क) किसी कर्मचारी को असाधारण अवकाश दिया जा सकता है:-

(i) जब कोई अन्य अवकाश स्वीकार्य नहीं है; या

(ii) अन्य प्रकार का अवकाश स्वीकार्य होने के बावजूद कर्मचारी असाधारण अवकाश के लिए लिखित रूप में आवेदन करता/करती है।

ख) इस प्रकार प्रदान किए गए असाधारण अवकाश की अवधि सामान्य रूप से एक महीने से अधिक नहीं होगी।

मातृत्व/बाल गोद लेने का अवकाश

भारत सरकार के मौजूदा नियमों के तहत एजेंसी की नियमित महिला कर्मचारी को मातृत्व/बाल गोद लेने का अवकाश दिया जा सकता है।

पितृत्व अवकाश

भारत सरकार के मौजूदा नियमों के तहत एजेंसी के नियमित पुरुष कर्मचारी को पितृत्व अवकाश दिया जा सकता है।

अर्जित अवकाश का नकदीकरण

क) एक कर्मचारी एनआरआईडीए में अपनी सेवा के दौरान अर्जित अवकाश के 50% तक के अवकाश वेतन के बराबर नकद राशि आहरित कर सकता/सकती है। अर्जित अवकाश का ऐसा नकदीकरण केवल तब ही स्वीकार्य होगा जब कर्मचारी -

(i) अपने मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तन पर राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी  को छोड़ देता/देती है; या

(ii)  स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहता/चाहती है या एनआरआईडीए में सेवा करते हुए सेवा से सेवानिवृत्त हो जाता/जाती है।

ख) हालाकि, राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी  में सेवा के दौरान निम्नलिखित स्थितियों में स्वत: संज्ञान लेकर एनआरआईडीए द्वारा अर्जित अवकाश के नकदीकरण की अनुमति दी जा सकती है:

(i)  सेवा के दौरान मरने वाले कर्मचारी के परिवार को;

(ii)  चिकित्सा आधार पर कर्मचारी को सेवा के लिए अयोग्य माने जाने पर।

ग) अवकाश वेतन के बराबर नकदीकरण में वेतन और उस पर उचित मंहगाई भत्ता शामिल होगा। मकान किराया भत्ता या सीसीए नहीं देय होगा।

घ) नकदीकरण के प्रयोजन के लिए विशेष वेतन को गणना में लिया जाएगा, लेकिन विशेष वेतन पर महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा।

च) कोई कर्मचारी, जिसे अनुशासनात्मक आधार पर एनआरआईडीए की सेवा छोड़नी पड़े, वह नकदीकरण के लाभों का हकदार नहीं होगा/होगी।

अवकाश के लिए आवेदन

अवकाश स्वीकृत या अवकाश की अवधि बढ़ाने की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए एक आवेदन ई-ऑफिस प्रणाली के अवकाश प्रबंधन मॉड्यूल पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सक्षम प्राधिकारी को भेजा जाएगा।

अवकाश खाता

एनआरआईडीए के वित्त एवं प्रशासन प्रभाग द्वारा एक अवकाश खाता बनाकर रखना होगा।

अवकाश के स्वत्वाधिकार (टाइटिल) का सत्यापन

किसी कर्मचारी को अवकाश देने से पहले, उसके अवकाश खाते का रखरखाव करने वाला प्राधिकारी, आवेदित अवकाश के प्रकार के अनुरूप उसके खातें में ऐसे अवकाश की उपलब्धता  और अवकाश के लिए उसकी पात्रता की पुष्टि करेगा।

अवकाश की समाप्ति के बाद अनुपस्थिति

कर्मचारी जो स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के बाद भी अनुपस्थित रहता/रहती है, ऐसी अनुपस्थिति की अवधि के लिए कोई अवकाश वेतन प्राप्त करने का हकदार नहीं है। अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि को भी उसके अवकाश खाते से ऐसे नामे किया जाएगा जैसे कि वह अर्ध-वेतन अवकाश था, और ऐसे अवकाश से अधिक की बकाया अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में माना जाएगा।

ड्यूटी से अनधिकृत अनुपस्थिति या अवकाश से अवधि तक अवकाश पर रहना

एनआरआईडीए अपने विवेक पर किसी ऐसे व्यक्ति को वापस कर सकता है जो अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता है और मामले को अनुशासनात्मक प्राधिकारी को संदर्भित कर सकता है ताकि ऐसी अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जा सके जो उपयुक्त हो।

अवकाश अवधि का वेतन

अर्जित अवकाश के दौरान:

अर्जित अवकाश पर जाने से ठीक पहले आहरित वेतन।  कर्मचारी, जो 30 दिन या उससे अधिक के लिए अर्जित अवकाश लेता/लेती है, उसे परिवहन भत्ता देय नहीं होगा। 

अर्ध वेतन अवकाश के दौरान

अर्ध वेतन अवकाश पर जाने से ठीक पहले आहरित वेतन का आधा और उस पर उचित महंगाई भत्ता। मकान किराया भत्ता और सीसीए का भुगतान पूरी दरों पर किया जाएगा

परिवर्तित अवकाश के दौरान

अर्जित अवकाश के दौरान स्वीकार्य वेतन के समान।

असाधारण अवकाश के दौरान

असाधारण अवकाश की अवधि के लिए कोई अवकाश वेतन नहीं।

मातृत्व/बाल गोद लेने के अवकाश के दौरान

मातृत्व अवकाश पर जाने से ठीक पहले आहरित वेतन।

पितृत्व अवकाश के दौरान

पितृत्व अवकाश पर जाने से ठीक पहले आहरित वेतन।

 

विविध

क) अपना अवकाश (आकस्मिक छुट्टी के अलावा) लेने /अवधि घटाने के बाद ड्यूटी पर शामिल होने वाला/वाली कर्मचारी ई-ऑफिस सिस्टम के अवकाश प्रबंधन मॉड्यूल पर एक ज्वाइनिंग रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

ख) यदि काम की अत्यावश्यकता हो तो एनआरआईडीए को किसी भी व्यक्ति को अवकाश से ड्यूटी पर वापस बुलाने का अधिकार होगा।

ग) उपरोक्त उप-नियमों के अंतर्गत नहीं आने वाली सभी स्थितियों और अत्यावश्यकताओं का समाधान सीसीएस (अवकाश) नियम, 1972 के संगत प्रावधानों के संदर्भ में किया जाएगा।

घ) इन उप-नियमों में निहित कोई भी प्रावधान कार्यरत सलाहकारों या सेवा प्रदाता के साथ किसी अनुबंध के तहत एनआरआईडीए में कार्यरत अन्य कर्मियों पर लागू नहीं होगा।

कठिनाइयों को दूर करने की व्याख्या और शक्ति

क) इन आदेशों के किसी भी प्रावधान के संबंध में महानिदेशक एनआरआईडीए की व्याख्या अंतिम होगी।

ख) इन आदेशों को लागू करने में किसी भी कठिनाई को दूर करने की शक्ति महानिदेशक, एनआरआईडीए के पास होगी।

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